नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है. लोकसभा में 288 मतों के साथ इसे मंजूरी मिल गई. इस संशोधन के तहत जनजातीय समुदायों की जमीन को वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर रखा गया है. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया.
जनजातीय समुदायों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित
वनवासी कल्याण आश्रम ने कहा कि संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में वक्फ के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया गया है.
वनवासी कल्याण आश्रम ने इस मुद्दे को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के समक्ष रखा था. JPC ने सिफारिश की कि वक्फ कानून में संशोधन कर जनजातीय भूमि को इससे बाहर रखा जाए.
सरकार की घोषणा और विधेयक की मंजूरी
मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में यह स्पष्ट किया कि संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत आने वाली जनजातीय भूमि वक्फ के दायरे से बाहर रखी जाएगी.
जनजातीय समुदायों में खुशी की लहर
वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने इस फैसले पर कहा कि यह संशोधन जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है.