Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट में रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने पंकज यादव की याचिका खारिज कर दी.
यह मामला वर्ष 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपति होने का आरोप लगाया था. साथ ही इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी ) से कराने की मांग की थी.
जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति भी दे दी थी. इसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियो के खिलाफ जांच की, जिसमें पंकज यादव की शिकायत को सत्य पाया गया था.
एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज कर पूर्व मंत्रियों और शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजा था। वहीं,अब जनहित याचिका खारिज होने से उक्त पांच लोगों को बड़ी राहत मिली है. उल्लेखनीय है कि लुईस मरांडी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की विधायक हैं.
हिन्दुस्थान समाचार