रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत की ओर से राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित से छूट नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई. मामले में अदालत ने राहुल गांधी के आग्रह को देखते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत के तहत चाईबासा की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर लगी रोक को समाप्त कर दी.
यह मामला वर्ष 2018 का है. भाजपा को लेकर राहुल गांधी की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है. इसे लेकर भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया था. बाद में मामले को चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था.
हिन्दुस्थान समाचार