रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) परीक्षा पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि मामले में सीआईडी के अनुसंधान जारी है. मोबाइल सहित कुछ डिजिटल उपकरण को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट में चार सप्ताह का समय लगेगा. इस पर कोर्ट ने सरकार को समय प्रदान करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 26 मार्च निर्धारित की. साथ ही राज्य सरकार को अनुसंधान की अपडेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने परीक्षाफल प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखा है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.
पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का परीक्षाफल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी.
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम-2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करें और अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट दे.
उल्लेखनीय है कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा मामले की जांच सीआईडी कर रही है. सीजीएल परीक्षा-2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने दो केस दर्ज कर लिए हैं. इस मामले के अनुसंधान के लिए डीजीपी सह सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी भी गठित कर दी है.
हिन्दुस्थान समाचार