सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने वाली याचिका खारिज कर दी है. वे अब झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. बता दें कि मधु कोड़ा कोयला घोटाला केस में 3 साल की सजा मिली चुकी है. वे चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई में कहा कि दोष स्थगित करने का यह कोई उचित आधार नहीं है
मधु कोड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया. बता दें कि दिल्ली HC ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने अपनी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
बता दें कि दिसंबर 2017 में, राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में कथित भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश के लिए एक ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी.